Wednesday, March 5, 2014

The Indian Supreme Court Ruling allowing Child Adoption is Permissible in Islam बच्चा गोद लेने के बारे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का शरई औचित्य







ग़ुलाम ग़ौस, न्यु एज इस्लाम
22 फरवरी, 2014
21 फरवरी, 2014 को टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादकीय पेज पर ये लिखा गया कि, ''सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट (Juvenile Justice Act) के तहत मुसलमानों और दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों को बच्चा गोद लेने से मना नहीं कर सकता है, और ये एक सकारात्मक पहल है।'' बच्चों को गोद लेना और देना इस्लाम में जायज़ है। इसका मकसद उनकी अच्छी परवरिश करना और उनका ध्यान रखना है और इसमें कोई संदेह नहीं कि ये अचछा काम है। और अनाथ बच्चों के मामले में इसको और भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
बच्चों को गोद लेने को एक एहसान बताते हुए कुरान इसका औचित्य प्रदान करता है:
 

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